फ्लैट खरीदारों से ₹8.30 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में सात पर मामला दर्ज
मुंबई: मलाड पुलिस ने बुधवार को एक निर्माण फर्म के सात साझेदारों पर उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैटों का कब्जा न देकर कई फ्लैट मालिकों से ₹8.30 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। कंपनी को दिसंबर 2016 तक फ्लैटों की डिलीवरी करनी थी। बिल्डरों की पहचान राजेंद्र सिंघवी, मधु सिंघवी, कमलेश खंडोर, सुरभि कुबड़िया, पंकज कुबड़िया, रमेश गड़ा और मुकेश नंदू के रूप में की गई है। शिकायतकर्ता, संजय परमार की मुलाकात 2016 में एक रियल एस्टेट एजेंट से हुई, जिसने उन्हें मलाड पश्चिम में जकारिया रोड पर निर्माणाधीन सिद्धशीला बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदने का सुझाव दिया। परमार ने साइट का दौरा किया और देखा कि आरकेई बिल्डर्स और डेवलपर्स द्वारा 21 बिल्डिंग फ्लोर में से 17 पूरे हो चुके थे।
पेशे से जौहरी परमान और उनके दो भाइयों ने इमारत की पांचवीं मंजिल पर एक फ्लैट खरीदने का फैसला किया। सात साझेदारों में से एक ने उन्हें दिसंबर 2016 तक कब्ज़ा देने का वादा किया था, हालांकि, परमार ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने बिल्डर को ₹80 लाख का भुगतान किया लेकिन फ्लैट का कब्ज़ा पाने में असफल रहे। परमार ने कहा कि 2019 तक उन्होंने और नौ अन्य फ्लैट मालिकों ने कुल मिलाकर ₹8.30 करोड़ तक की राशि दे दी थी, लेकिन अब तक वे निर्माण कार्य पूरा करने या फ्लैटों का कब्जा देने में विफल रहे हैं।
परमार ने पुलिस को बताया कि बिल्डरों ने कथित तौर पर 2016 में इस परियोजना को वैसे ही छोड़ दिया था और फ्लैट मालिकों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे।
“आरकेई बिल्डर्स और डेवलपर्स द्वारा निर्माण कार्य के लिए हमारे पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमें धोखा दिया गया है, ”परमार ने कहा।
“हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादा) और महाराष्ट्र स्वामित्व अधिनियम, 1963 की धारा 3, 4, 5 और 13 के तहत मामला दर्ज किया है। निर्माण कंपनी के सात भागीदार दस्तावेजों और पैसे के लेनदेन की जांच कर रहे हैं, ”एक पुलिस अधिकारी ने कहा।