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चारा घोटाला मामले में सोमवार को रांची की विशेष CBI अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया लालू प्रसाद यादव, जिन्हें पहले 2013 में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें उसी साल बाद में जमानत दे दी गई थी। चारा घोटाले के अन्य मामलों के सिलसिले में 2017 में उनकी गिरफ्तारी के बाद, वह अप्रैल 2021 में जमानत हासिल करने के बाद जेल से बाहर आ गए थे।

रांची की स्पेशल CBIअदालत ने  लालू प्रसाद यादव और 75 अन्य को पांचवे और अंतिम चारा मामले में दोषी करार दिया, कोर्ट के स्पेशल जज एसके शशि ने भी अपर्याप्त (Inadequate) सबूत के लिए 6 महिलाओं सहित 24 आरोपियों को बरी कर दिया। लालू यादव के वकील ने उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए हल्की सजा देने का तर्क दिया है।

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