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मुंबई की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी के समन के जवाब में अनिल देशमुख के पेश नहीं होने के खिलाफ ED की याचिका पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी समन का पालन नहीं करने के लिए कार्यवाही शुरू करने की मांग की।

इन आरोपों की आगे की जांच करने के लिए ED ने अनिल देशमुख को 5 समन जारी कर पूछताछ के लिए अपने अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा था। ED ने आवेदन में कहा कि अनिल देशमुख पर IPC की धारा 174 के तहत अपराध किया है और इसमें अदालत से इन्वॉल्व की मांग की है।

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