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मुंबई के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 75 साल के टैक्सी ड्राइवर को यौन अपराधों (sexual offenses) से लड़की का स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट (POCSO) अदालत ने दोषी ठहराया और नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूने के लिए 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की कैद की सजा सुनाई।

6 सितंबर 2016 को नाबालिग ने साउथ मुंबई में क्लास के बाद टैक्सी ली थी, 11 साल की बच्ची पीछे की सीट पर बैठ गई, लेकिन टैक्सी वाले ने उसे सामने बैठने को कहा, नाबालिग के आगे की सीट पर बैठने के बाद आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ। नाबालिग घबरा गई और उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा, जिसे उसने मना कर दिया, जिसके बाद वह कैब से कूद गई। लड़की के दोनों घुटनों में चोटें आई थीं और बाद में उसके माता-पिता उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए।

अदालत ने टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ IPC की धारा 354 और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत यौन उत्पीड़न के लिए सजा का मामला भी दर्ज किया था।

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